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Important Notification

विभाग से प्राप्त निर्देश के अनुसार खनिज परिवहन के लिए जिस वाहन का चालान काटा जाना है उस वाहन को खादान स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है। खादान स्थल पर मौजूद नहीं रहने वाले वाहनों का चालान नहीं काटा जा सकेगा। यह व्यवस्था दिनांक 01 मई 2024 से प्रभावी किया जाना है |


लेसी/सेट्ली द्वारा स्टॉकिस्ट के लिए चालान निर्गत करने के पहले स्टॉकिस्ट को अपने लॉगिन से उस लेसी/सेट्ली को टैग करना होगा | लेसी/सेट्ली को टैग करने के लिए PMS मेनू के TaggSettlee for Challan ऑप्शन का चयन करे |


 
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