नोट :- - अन्य राज्यों से लघु खनिज यथा बालू , पत्थर आदि लेकर बिहार राज्य में प्रवेश करने के पूर्व वाहन का ISTP पोर्टल HTTPS://ISTP.BIHAR.GOV.IN से ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य है | ट्रांजिट पास नहीं रहने पर नियमानुसार वाहन को जब्त कर जुर्माना लगाया जायेगा |
जीपीएस कम्पनियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रवाह
पंजीकरण के लिए निम्न अधिकृत जीपीएस विक्रेताओं से संपर्क करें