नोट :- अन्य राज्यों से लघु खनिज यथा बालू , पत्थर आदि लेकर बिहार राज्य में प्रवेश करने के पूर्व वाहन का ISTP पोर्टल HTTPS://ISTP.BIHAR.GOV.IN से ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य है | ट्रांजिट पास नहीं रहने पर नियमानुसार वाहन को जब्त कर जुर्माना लगाया जायेगा |

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नोट :- सूची को अद्यतन रखने हेतु यथासंभव प्रयास किये गए है | त्रुटि पाए जाने के संबंध में विभाग को सूचित करें | इस डाटा का प्रयोग किसी माननीय न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष वैध नहीं होगा |
DMO/
जिला खनन कार्यालय का नाम
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: Month/
महीना
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: Mineral Name
खनिज का नाम
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: Consigner Name/
कंसाइनर का नाम
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